जामताड़ा, सितम्बर 1 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि।शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से यौन शोषण करने के मामले में मंगलवार को जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अंतिम सुनवाई पूरी हुई।

मामले का विवरण दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के ढाबा केंद्र निवासी राजू मोहाली को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 88, 89, 91, 92 व 94 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषी करार दिया गया।

सजा की सुनवाई सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर करीब एक वर्ष तक पीड़िता का यौन शोषण किया।

पीड़िता की स्थिति पीड़िता...