चतरा, जनवरी 27 -- चतरा विधि संवाददाता स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को पोक्सो केस के अभियुक्त राजु भुईयां को पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त राजु भुईयां बालुमाथ थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव का रहने वाला है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अभियुक्त को पोक्सो एक्ट के अलावे भादवी के 354 ए और 506 में अलग-अलग, तीन-तीन वर्ष की सजा भी सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे के लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहो की गवाही करा कर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया और सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 16, 2021 दिनांक 13 फरवरी 2021 का है। इस मामले की सूचक नाबालिक पीड़िता ने थाना में दिए अपने आवेदन में अभियुक्त पर ...