मुंगेर, मार्च 10 -- मुंगेर, एक संवाददाता। पोक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने दोषी करार दिए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सोमवार को इस मामले में सजा के बिंदुओं पर विचार करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला जमालपुर थाना कांड संख्या- 78/2022 से जुड़ा है। मामले में अभियुक्त अनंत सिंह, पिता अशोक सिंह, निवासी अम्बेनगर, थाना कासिम बाजार, जिला मुंगेर पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 376(3) तथा पोक्सो एक्ट की धारा- 6 के तहत बीते 24 फरवरी को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार...
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