पॉक्सो समेत चार धाराओं में दोषी को तीन साल का कारावास
पीलीभीत, जुलाई 25 -- पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र के वर्ष 2018 के पॉक्सो मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-2 सुनील कुमार द्वितीय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। अर्थ दण्ड की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया अभियोजन के अनुसार जहानाबाद थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा संख्या 124/2018 धारा 452, 354, 504, 506 आईपीसी तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सकतपुर निवासी सुम्मेरलाल पुत्र बुद्धसेन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष कारावास की सजानिर्णय का आधार विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्...
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