गाज़ियाबाद, जून 19 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट, कुकर्म और धमकी के मामले में आरोपी पीयूष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक के साथ कई बार कुकर्म करने और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने विभिन्न अवसरों पर बालक को घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का दावा किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम ने अपराध की गंभीरता, पीड़ित के बयानों और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी न...