मुंगेर, सितम्बर 17 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार के न्यायालय में पॉक्सो वाद संख्या- 76/2025 की सुनवाई हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शामपुर थाना क्षेत्र निवासी आयुष कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। न्यायालय ने मामले में करीब 14 माह में निर्णय सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विश्वजीत सिंह एवं मनमोहन सिंह ने बहस में हिस्सा लिया। अधिवक्ता मनमोहन सिंह के अनुसार, नाबालिग को शादी का झांसा देकर 4 अगस्त 2025 को भगाने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में श्यामपुर थाना कांड संख्या- 90/2025 दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- Nainital News: घरेलू गैस से अवैध रिफिलिंग का आरोपी दोषमुक्त कथित पीड़िता और आयुष कुमार ...