जामताड़ा, जून 5 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से यौन अपराध से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 08 जून की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया। दोषसिद्धि के उपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला 28 नवंबर 2024 की बतायी जा रही है। इस संबंध में मिहिजाम थाना कांड संख्या- 77/2024 के तहत प्राथमिक की दर्ज है। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा कर छेड़खानी के दोषी को सात साल की सजा जिसमें एक नाबालिग के साथ गंभीर यौन अपराध का आरोप लगाया गया था...