वाराणसी, अगस्त 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चर्चित पॉक्सो मामले में दोषसिद्ध डॉक्टर और उनके भाई को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट का निर्णय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जयकृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दोनों की अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला निरस्त कर दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। डॉक्टर जेल में हैं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। उनके भाई पहले से जमानत पर हैं। अब उन्हें समर्पण नहीं करना होगा। मामला 2018 का है। आरोप था कि डॉक्टर अपनी नाबालिग बेटी को वाराणसी से हल्द्वानी ले गए, जहां उसके साथ यौन अपराध किया गया। आरोपों में उनके भाई की भूमिका भी बताई गई थी। वाराणसी में दर्ज प्राथमिकी के बाद जांच दूसरे राज्य में स्थानांतरित हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ...