औरैया, फरवरी 11 -- औरैया, संवाददाता। एरवाकटरा थाना क्षेत्र के छह वर्ष पुराने नाबालिग अपहरण व दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आजाद नगर, मैनपुरी निवासी सुखबीर उर्फ सीटू को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र के अनुसार थाना एरवाकटरा क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री बकेवर स्थित महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आरोप है कि 15 फरवरी 2020 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अपहरण व दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में...