पॉक्सो के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
बांदा, सितम्बर 22 -- बांदा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने बबेरू थाने में दर्ज पॉक्सो मामले में दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि बबेरू थाने में वर्ष 2015 में पीड़िता के पिता ने आरोपी रामराज पुत्र बजरंगी, निवासी सांडासानी, थाना कमासिन के खिलाफ नाबालिग बेटी को अपहरण कर दुष्कर्म समेत 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी विवेचना पूरी कर न्यायालय में लगातार पैरवी की गई। 22 सितंबर को न्यायालय ने सुनवाई कर आरोपी रामराज पुत्र बजरंगी, निवासी सांडासानी, थाना कमासिन, को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। लोक अभियोजक ने बताया कि मौजूदा में दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं।
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