प्रयागराज, सितम्बर 3 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। बहरिया थाने में दर्ज 13 वर्षीय बालक का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य व हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने बहुचर्चित विशेष परीक्षण में आरोपी अर्जुन गुप्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने विवेचक की लापरवाही पर भी गंभीर टिप्पणी की और कहा कि उसने नामजद आरोपियों को छोड़कर अर्जुन गुप्ता के खिलाफ गलत तरीके से आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन धारा 302, 364, 377 व पॉक्सो एक्ट की धाराओं का अपराध साबित करने में असफल रहा, अभियुक्त को दोषमुक्त कर उसके जमानती बंधपत्र निरस्त कर दिए। न्यायालय ने विवेचक की लापरवाही पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उसके खिलाफ विभागीय जांच कराने का आदेश दिया। अदालत ने निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट प्रयागर...