सीतामढ़ी, अगस्त 1 -- सीतामढ़ी। सीतामढ़ी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, समर्पित की गई आरोपपत्र एवं अभियोजन पक्ष के गवाही के आधार पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले के आरोपी रविशंकर को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वादिनी के फर्दबयान के अनुसार अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया। तथा बाद में उसे छोड़कर भाग गया। जब वादिनी अभियुक्त के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट कर भगा दिया गया। उसी फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर अनुसंधान किया गया। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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