उन्नाव, सितम्बर 18 -- उन्नाव। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के अलग-अलग मामलों की अंतिम सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक दोषी को एक साल का कारावास व एक हजार रुपये व दूसरे दोषी को तीन साल की सजा व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। केस एक औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि छह फरवरी 2021 की शाम करीब चार बजे उसकी 12 वर्षीय भतीजी चारा लेने खेत गई थी। इसदौरान सीमऊ गांव निवासी अरुण उर्फ सुजीत वहां आया और बेटी से अश्लील हरकत करने लगा। भतीजी के शोर मचाने पर पास के खेतों में काम कर रहा भाई (किशोरी का पिता) मौके पर पहुंचा। जिसे देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने चाचा की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। 18 फरवरी...