शाहजहांपुर, मई 19 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 42 नुसरत खान की अदालत ने थाना रोजा क्षेत्र के जयभगवान को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए। गवाहों के बयान और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। मामला 22 मार्च 2019 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री सुबह करीब सात बजे खेत में गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष कैद और 20000 रु का जुर्माना इसी दौरान गांव के जयभगवान ने उसे बुरी नीयत से पक...