गोण्डा, जुलाई 15 -- यूपी के गोंडा जिले में अपनी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के आरोप में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना वादी को महंगा पड़ गया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने वादी को तीन दिन की कैद और पांच हजार का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि की अदायगी न करने पर तीन दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रकरण थाना कौड़िया के अंतर्गत झौहना का है। यहां के वादी ने जिला सीतापुर के गांव व थाना रामपुर निवासी के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि तीन अप्रैल 2022 को उसकी नाबालिग लडकी स्कूल से घर आ रही थी। उसे पकड़कर आरोपी लूटपाट संग अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे के ट्रायल के दौ...