दरभंगा, मार्च 19 -- लहेरियासराय। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को पॉक्सो मामले में दोषी पाते हुए मधुबनी जिले के राजनगर थाने के चपाही निवासी सुधीर कुमार रॉय को दोषी करार देने के बाद धारा 366 ए में एक वर्ष कैद तथा पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, रौशन कुमार को दफा 354 के तहत पांच वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, दफा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 12 सितंबर 2018 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर रौशन कुमार से शादी कर देने का आरोप था। इस मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गर्म सब्जी की कड़ाही पलटने से बच्ची झुलसीदरभंगा। सुपौल जिले के जीरात वार...
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