बिजनौर, सितम्बर 25 -- बाल संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत सीडी इंटर कॉलेज हल्दौर के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सिविल जज (सीनियर डिवीजन) देवेश त्रिपाठी ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और बाल अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, चाहे वे बालक हों या बालिका, पॉक्सो एक्ट के तहत संरक्षित हैं। बच्चों को अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की गलत हरकत या ज्यादती के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई मामलों में बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोग उनके परिचित या रिश्तेदार ही होते हैं। यह भी पढ़ें- Bahraich News: नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं: सचिव ऐसे में बच्चे बिना डरे गलत व्यवहार का विरोध करें और इसकी जानकारी तत्काल अपने मात...