बांदा, सितम्बर 26 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप मिश्रा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास व 2500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा करने के बाद आरोपी को न्यायालय ने जमानत दे दी। अभियोजन के अनुसार, कमासिन थाने में 23 अगस्त 2020 को एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि अंदौरा गांव निवासी राजेश उर्फ फौजी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। शनिवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजेश उर्फ फौजी को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष के कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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