मुरादाबाद, जनवरी 30 -- पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मंगली उर्फ प्रमोद को दोषी ठहराते हुए चार साल कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना कटघर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में साल 2017 का है, जिसमें एक पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने आरोपी मंगली उर्फ प्रमोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-2 धनेंद्र कुमार की अदालत में चली। सरकार की ओर से एसपीपी मौलाना अकरम खान और मनोज गुप्ता ने पैरवी की, जबकि पैरवी हेड कांस्टेबल संतोश ने की। कोर्ट ने आरोपी मंगली उर्फ प्रमोद को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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