पॉक्सो एक्ट के दोषी को चार वर्ष का कारावास
सहारनपुर, जुलाई 22 -- सहारनपुर, संवाददाता। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कश्मीर उर्फ गुड्डू पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पीड़िता के पिता ने थाना बड़गांव में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि कश्मीर उर्फ गुड्डू ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद मामले की पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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