पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को चार वर्ष का कारावास
सहारनपुर, जून 1 -- सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-14 की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में को एक व्यक्ति दोषी चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना चिलकाना क्षेत्र निवासी वादी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि असलम नामक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है। शिकायत में घटना का विस्तृत उल्लेख करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़खानी में चार साल की सजा किशोरी के बयान लेने के साथ जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया ...
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