बलिया, नवम्बर 26 -- बलिया, संवाददाता। करीब चार साल पुराने पाक्सो एक्ट और धमकी देने के आरोपी को कोर्ट ने बुधवार को 25 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक व्यक्ति ने 16 अगस्त 2021 को नरही पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि नरही थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी गोपाल पटेल मेरी 15 साल की बेटी के साथ कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था लिहाजा वह गर्भवती हो गयी। कुछ दिनों बाद उसकी तबियत खराब हुई तो उसने दवा खिला दिया जिसके चलते मृत बच्चा पैदा हुआ। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच करने में जुट गयी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गोपाल को पाक्सो तथा धमकी देने का दोषी पाते हुए 25 साल की सजा सुनाने के साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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