पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा का मजबूत कानूनी कवच
संभल, सितम्बर 30 -- शहर के शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज में गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह वर्तवाल ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को पॉक्सो अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी समस्या की स्थिति में जागरूक रहने और कानून का सहारा लेने का आह्वान किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन बाह्य न्यायालय, संभल दिव्या चिंडालिया ने पॉक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह भी पढ़ें- पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस,...
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