नई दिल्ली, जुलाई 13 -- आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां ग्राहकों को गाड़ी खरीदने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला पुडुचेरी से सामने आया है। यहां एक महिंद्रा डीलर द्वारा ग्राहक को कार न देने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कंज्यूमर कोर्ट ने डीलर और कंपनी को ग्राहक की पूरी रकम 8.71 लाख लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को 13 साल से अधिक समय के लिए 12 पर्सेंट ब्याज भी देना होगा। यानी यह अब बढ़कर 30 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा, कोर्ट ने डीलर और कंपनी पर 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। इससे यह कुल रकम 32 लाख रुपये से अधिक हो गई है।एक दशक से भी पुराना है मामला इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी। cartoq में छपी एक खबर के अनुसार, सी. उन्नीकृष्णन नाम के एक ग्राहक ने महिंद्रा ड...