मुजफ्फर नगर, अगस्त 5 -- मुजफ्फरनगर मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नौकर को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वारदात के दौरान आरोपी ने परिवार की महिला के विरोध करने पर लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया था।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के गांव करहेडा निवासी अरुण कुमार ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसके यहां आरोपी सोनू निवासी बाबूपुर थाना तुरारा जिला दुमका झारखंड चार माह से कृषि कार्य की नौकरी करता था। आरोप था कि 22 जून 2023 को उसके पिता आंनद व माता सोहनबीरी घर पर अकेली थी। वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। रात्रि में नौकर ने अपने बाल अपचारी साथी के साथ मिलकर उसके पिता की जेब से पांच हजार रुपये चोरी कर लिए। आंख खुलने पर उसकी ...