मऊ, मार्च 25 -- मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने जनपद के समस्त न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 (नामांतरण) एवं धारा 24 (पैमाइश) के समय सीमा के बाद लंबित वादों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने धारा 24 (पैमाइश) के समस्त लंबित वादों को रबी फसल कटाई के बाद निस्तारण करने के निर्देश दिए। चेताया कि लंबित वादों पर संबंधित पीठासीन होंगे जिम्मेदार। समय से आख्या प्रेषित नहीं करने पर संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान तहसील मधुबन के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कोर्ट की स्थिति सबसे खराब पाई गई। तहसील घोसी एवं मुहम्मदाबाद गोहना के न्यायालयों द्वारा धारा 34 एवं 24 में वादों के निस्तारण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। समीक्षा के दौरान पूरे जनपद में धारा 34 (नामांतरण) के अंतर्गत नि...