बरेली, मई 28 -- पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां तम्बाकू के मामले में वाणिज्यिक न्यायालय बरेली के पीठासीन अधिकारी शाहिद रजा ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने विपक्षियों को पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां नाम, उसकी डिजाइन, रंग, पैकिंग और उससे मिलते-जुलते किसी भी चिन्ह का इस्तेमाल करने से स्थायी रोक के आदेश दिये हैं। मेसर्स ताज मोहम्मद खान, मलूकपुर बरेली की ओर से मोहम्मद इमरान खान और श्रीमती मुनीज फात्मा ने अपने अधिवक्ता राकेश अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के द्वारा केस दायर किया गया था। आरोप था उनके प्रसिद्ध तंबाकू ब्रांड "पेड़ छाप नवाब दूल्हा खां" की बाजार में अच्छी पहचान और साख है, लेकिन कुछ लोग उनके ब्रांड की हूबहू नकल करके नकली तंबाकू बेच रहे थे। यह भी पढ़ें- हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं: हाईकोर्ट उन्होंने इसरार मोहम्मद खां, अवैश खां, सुऐब खां, सुहैल...