रांची, दिसम्बर 26 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य में 13 जनवरी तक पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर पंचायती राज सचिव को हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार को नियमावली लागू करने का अंतिम मौका दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि यदि पेसा नियमावली लागू कर दी जाती है, तो पंचायती राज विभाग के सचिव को अदालत में सशरीर हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी। नियमावली लागू नहीं होने की स्थिति में सचिव को 13 जनवरी को अदालत को समक्ष सशरीर उपस्थित रहना होगा। पिछली सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से अदालत को यह कहते हुए समय की मांग की गयी थी कि नियमावली कैबिनेट भेज दी गयी है। 23 दिसंबर को कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। अब पंचायती राज विभाग की ओर से नियमावली लागू करने की अधिसूचना जारी...
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