रांची, अप्रैल 5 -- पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत वह किसी व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का दंड लगा सकती है। दंड, पश्चाताप अथवा क्षमा याचना सुनाने का भी उसे अधिकार होगा। हालांकि वह किसी को जेल नहीं भेज सकती है। पेसा नियमावली के अनुपालन में जिला प्रशासन की भूमिका तय करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि शिकायत से सुनवाई की शुरुआत होगी। शिकायत लिखित या मौखिक दोनों तरीके से की जा सकती है। शिकायत मिलने के आठ दिनों के भीतर सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। शिकायत की सुनवाई अनिवार्य रूप से सार्वजनिक स्थान पर प्राकृतिक न्याय और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार होगी। सुनवाई में पारंपरिक नेतृत्व जैसे माझी, मुंडा, मानकी, पाहन का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना है। असंतुष्ट पक्ष ऊपरी पारंपरिक व्यवस्था...
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