बांदा, अप्रैल 1 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता बच्चों के यौन शोषण के मामले में आईटी एक्ट एवं संगठित होकर साजिश कर अपराध करने के मामले में बुधवार को जेई रामभवन को पेश किया। इसी मामले में दिल्ली के जेई मो. आकिफ की भी पेशी होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र देकर उसके आने में असमर्थता जाहिर की। वहीं इस बार सीबीआई की ओर पैरोकार व गवाह हाजिर नहीं हुए। सुनवाई की अब अगली तारीख सात अप्रैल को नियत की गई है।चित्रकूट जनपद में तैनात रहे सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को नाबालिगों के यौन शोषण व अश्लील वीडियो बेचने के मामले में 20 फरवरी को विशेष न्यायालय पाक्सो ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस समय दोनों पति-पत्नी मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। इस मामले के अलावा जेई के खिलाफ अलग-अलग छह और मामले सीबीआई ने दर्ज कराए थे। आईटीए...
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