रांची, जनवरी 5 -- रांची। हत्या के प्रयास से जुड़े पांच साल पुराने मामले में आरोपी शिशुपाल लोहरा को मिली जमानत का दुरुपयोग करने के आरोप में 25 दिन जेल में रहने के बाद अदालत ने सशर्त फिर से जमानत की सुविधा प्रदान की है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की अदालत की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राहत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपी आरोप तय होने तक हर तिथि पर सशरीर उपस्थित रहेगा। ऐसा न करने पर जमानत रद्द की जा सकती है। मामला नामकुम थाना कांड संख्या 117/2020 से जुड़ा है। अदालत ने आरोप तय के समय आरोपी की गैरहाजिरी के कारण उसकी जमानत रद्द कर दी थी। मामले में 11 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था।

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