पेपर लीक मामले में रौशन कुमार को अग्रिम राहत नहीं
रांची, जुलाई 9 -- रांची। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने आरोपी रौशन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 से जुड़ा है। पुलिस ने 11 अप्रैल की रात तमाड़ के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में छापेमारी कर 166 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। जांच में अंतरराज्यीय पेपर लीक एवं सॉल्वर गिरोह के सरगना अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद के नाम सामने आया था। आरोप है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाए जा रहे थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.