नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन में शामिल छात्रों को राहत देते हुए उनके खिलाफ देशभर में 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज सभी प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को हर तरह से बंद माना जाएगा और भविष्य में भी इन घटनाओं को लेकर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उन लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने की छूट दे दी है, जिनके खिलाफ पहले से गंभीर मामले दर्ज या उनका आपराधिक रिकार्ड रहा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार/ दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम सरकार की ओर से आं...