वाराणसी, मार्च 20 -- वाराणसी, कार्यालय संवाददता। बीएचयू परिसर में पेड़ की अवैध कटाई मामले में एनजीटी ने सुनवाई की है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि कि वसूली न होने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई है। एनजीटी ने बीएचयू, यूपीपीसीबी, राज्य सरकार और वाराणसी के डीएम, डीएफओ को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद कि दो सदस्यीय पीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई हुई। जबकि आदेश की प्रति 18 मार्च गुरुवार को अपलोड कि गई। याचिकाकर्ता सह अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने वर्चुअल माध्यम से एनजीटी के समक्ष बहस करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को न्यायालय द्वारा बीएचयू को अवैध रूप से पेड़ों के काटने में दोषी पाया था। प्रत्येक पेड़ों के सापेक...