रांची, अप्रैल 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग से बरही एनएच-33 के चौड़ीकरण कार्य के दौरान सड़क किनारे लगे पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। प्रार्थी इंद्रजीत सामंता ने जनहित याचिका दाखिल कर एनएच चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई करने के बजाय उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें- नरकंकाल की डीएनए जांच नहीं होने पर हाई कोर्ट सख्त, झारखंड DGP और SP को किया तलब; क्या कहा अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में डालसा की ओर से जांच रिपोर्...