नई दिल्ली, जून 13 -- Petrol Diesel limit: तेल को लेकर सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार थोक में तेल खरीदने वाले ग्राहक अब रिटेल पंप से तेल नहीं खरीद पाएंगे। वहीं, एक गाड़ी अब अधिकतम 200 लीटर डीजल एक दिन में खरीदा जा सकता है।तेल कंपनियों को हो रहे घाटे को देखते हुए यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। बता दें, ईरान-अमेरिका में समझौते की खबर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 86 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। एक समय ऐसा भी था जब कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई थी। यह भी पढ़ें- पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज रात बढ़ गए तेल के दाम?कौन-कौन नहीं खरीद पाएंगे रिटेल पंप से पेट्रोल और डीजल 11 जून को सरकार ने ईसीए (Essential Commodities Act) के तहत इंडस्ट्रीयल और कॉमर्शि...