मोतिहारी, जून 24 -- मोतिहारी। पेट्रोल पंपों पर प्लास्टिक के गैलनों में डीजल बिक्री पर रोक लगाने से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। पंपों पर सिर्फ वाहनों की टंकी और पेसो अनुमोदित कंटेनर में ही डीजल बिक्री की जा रही है। एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल बिक्री का आदेश है। यह आदेश पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया है। इस आदेश को पंपों पर सख्ती से लागू करने की आवश्यकता जताई गई है। विगत 11 जून से लागू यह आदेश अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके उल्लंघन करने वाले पंपों को सीज करने की कार्रवाई होगी। इस तरह के कड़े नियम बनने से जिले में पेट्रोल पंपों पर प्लास्टिक गैलन में डीजल बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह भी पढ़ें- पेट्रोल पंपों पर गैलन में डीजल देने पर रोक, किसान में बढ़ा आक्रोशकिसानों की समस्याएँ इससे खरीफ सीजन में सबसे अधिक परेशानी किसानों की बढ...