भदोही, अप्रैल 15 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित के लिए अब विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन संचालित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदक की आयु की गणना पूर्व में आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य थी। शासन द्वारा जारी दिशा-नर्दिेश में आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु की गणना को अमान्य कर दिया गय है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदक की आयु की गणना के लिए प्रमाण-पत्र के रुप में परिवार कुटुम्ब रजस्टिर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को मान्य की गई है। यह भी पढ़ें- बुजुर्गों की पेंशन पर कागजी जंग, अब नहीं चलेगा आधार वरष्ठि न...