बरेली, जुलाई 24 -- रामनगर विकास खंड क्षेत्र में पति के जीवित होने के बाबजूद 46 महिलाओ द्वारा विधवा पेंशन लेने के चर्चित घोटाले में अपर जिला जज सप्तम कुलदीप कुमार की कोर्ट में आरोपी आसिफ की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव बताया कि रामनगर विकास खंड क्षेत्र के गांव गौठा खंडुआ गांव की 46 अपात्र महिलाये विधवा पेंशन ले रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस 46 महिलाओ के पति जीवित थे। लेकिन सभी ने खुद विधवा बताकर पेंशन की रकम का गबन किया। जांच के बाद ग्राम प्रधान पति विवेक शर्मा, पंचायत सहायक राहुल शर्मा, दलाल गंगादयाल और आसिफ के खिलाफ कोतवाली आवंला में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पेंशन घोटाले में जेल गये आसिफ निवासी ग्राम टांडा, आंवला की जमानत अर्जी पर अपर जिला जज सप्तम कुलदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम राजे...