औरैया, मई 18 -- औरैया, संवाददाता। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आयु सत्यापन नियमों में बड़ा बदलाव किए गए है। अब इन योजनाओं में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर आवेदकों और पेंशनरों को अन्य वैध दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र कुमार शशि ने बताया कि पहले योजनाओं में आधार कार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी, लेकिन शासन स्तर से इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत आवेदकों को आयु प्रमाण के लिए निर्धारित दस्तावेज विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। यह भी पढ़ें- खुशखबरी! FREE में Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के...