प्रयागराज, जनवरी 11 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशन एरियर और ग्रेच्युटी भुगतान में हो रहे घोटाले की जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खासकर उन मामलों की जांच की जाए जहां पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है और अपात्र लोग फर्जी लाइफ सर्टिफिकेट लगा कर उनके नाम पर पेंशन ले रहे हैं। चित्रकूट की 84 वर्षीय महिला जगुआ उर्फ जोगवा की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दिया है। याची के खिलाफ 28,6,506 लाख रुपये पेंशन एरियर के नाम पर फर्जी तरीके से चित्रकूट ट्रेजरी से अपने खाते में भुगतान कराने और फिर रकम निकाल लेने का आरोप है। यह रकम 7 फरवरी 2024 से 30 मई 2025 के दौरान उसके खाते में पेंशन एरियर के तौर पर जाम की गई। याची के अधिवक्ता का कहना था की याची एक 84 साल की अनपढ...