फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 24 -- फर्रुखाबाद। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनरों की ओर से अपना जीवन प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार कोषागार में उपस्थित होकर भौतिक एवं डिजिटल माध्यम से देने की व्यवस्था लागू है। पेंशनरों की मृत्यु की दशा में समय से सूचना न होने पर अगले वर्ष तक पेंशन संबंधी खातों में कोषागार की ओर से राशि भेजी जाती है। इससे राजकीय धन का दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पेंशनरों की सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

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