फरीदाबाद, मार्च 30 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने स्वीमिंग पूल में युवक की डूबकर मौत होने के मामले में आरोपी पूल संचालकों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। अब पूल संचालकों को इस मामले का ट्रायल का सामना करना होगा। दिल्ली मोलड़बंद निवासी शिव कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि 30 सितंबर 2023 की रात को उनका बेटा अजय उर्फ अक्षय अपने दोस्तों के साथ तैराकी के लिए पूल गया था। पूल में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। एक अक्तूबर 2023 को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान सामने आया था कि पूल संचालक अमन और तेजवीर उर्फ शेरू द्वारा पूल बिना पंजीकरण और लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। आरोप लगाया गया था कि वहां सुरक्षा के जरूरी इंतजाम जैसे लाइफ गार्ड, लाइफ जैकेट आदि का भी ...