प्रयागराज, मार्च 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में 48 साल पहले हुई पूर्व सैनिक की हत्या के आरोपी गुरु प्रसाद को बरी करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा रद्द कर दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सीडी सिंह एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राम हृदय, शिवराम व गुरु प्रसाद की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। सत्र न्यायालय ने अपीलार्थियों को हत्या में शामिल होने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। दो अपीलार्थियों की मृत्यु होने से उनकी अपील अबेट हो चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर लखनऊ खंडपीठ से अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ निस्तारण के लिए नामित की गई थी। गुरु प्रसाद के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने में नाकाम रहा। अभियोजन कहानी के अनुसार अपीलार्थी के हाथ ...