बेगुसराय, जुलाई 4 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं एमपी/एमएल कोर्ट में जज ब्रजेश कुमार सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई शनिवार को की। साक्ष्यों का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने के बाद इस मामले में आरोपित बनाये गये पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, बीहट के रामलखन सिंह व ललन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पूर्व लोक अभियोजक सैयद मो. मंसूर आलम ने बताया कि वर्ष 1991 में गोशाला में बम धमाका हुआ था। उस दौरान सूरजभान सिंह, रामलखन सिंह व ललन सिंह मौजूद थे। इसमें रामलखन सिंह सिंह सूचक थे। पुलिस अनुसंधान में सूचक रामलखन सिंह समेत पूर्व सांसद सूरजभान सिंह व ललन सिंह को आरोपित बनाया गया था। शनिवार को कोर्ट में चार गवाहों की गवाही करायी गयी। किसी भी गवाह ने घटना का स...