पूर्व सांसद विनायक राउत को अग्रिम जमानत मिली
नई दिल्ली, अगस्त 8 -- बहू की शिकायत पर दर्ज मामले में पूर्व सांसद विनायक राउत को अग्रिम जमानत बहू ने घरेलू हिंसा और काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कराया
मामले का विवरण ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र में ठाणे की एक सत्र अदालत ने शिवसेना (उबाठा) नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे गितेश तथा परिवार के तीन अन्य सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी है। इन पर बहू ने घरेलू हिंसा और काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कराया था।
शिकायत का आधार यह मामला विनायक राउत की बहू और गितेश राउत की पत्नी गिरिजा राउत की शिकायत पर ठाणे के कपूरबावड़ी थाने में दर्ज किया गया था। गिरिजा ने अपनी शिकायत में पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, वैवाहिक दुर्व्यवहार तथा प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन...
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