आजमगढ़, मार्च 11 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद डॉ. संतोष सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के समय शहर में धारा 144 लागू थी। उस समय 30 मार्च को शहर के सिविल लाइंस चौराहे से दिन में लोकसभा प्रत्याशी डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अपने 50-60 समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और नारेबाजी की। तत्कालीन शहर कोतवाल ने डॉ. संतोष सिंह तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय भेजी। डॉ. संतोष कुमार सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह पाराशर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों को न्याया...