रायबरेली, सितम्बर 1 -- रायबरेली, संवाददाता। मुल पता छिपाकर तीन शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में पूर्व सपा सांसद बालकुमार को झटका लगा है। पूर्व सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप में परिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए दस सिंतबर की तिथि नियत की है। विशेष लोक अभियोजक संदीप सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के विरुद्ध एमपीएमएलए कोर्ट में मूल पता छिपाकर तीन शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला चल रहा है। शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2007 में यह मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी पूर्व सांसद ने न्यायालय में धारा 216 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगायी थी कि उसके चार्ज में परिवर्तन कर दिया जाए। उसके विरुद्ध प्राथमिकी झूठे तथ्यों पर दर्ज हुई है। एमपीएमएलए कोर्ट के न्याया...