प्रयागराज, फरवरी 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी सेंट्रल जेल में बंद फूलपुर के पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को राहत देते हुए उनकी सशर्त अल्पकालिक जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने उन्हें 12 फरवरी से 14 फरवरी तक शॉर्ट टर्म बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है ताकि वह अपनी बेटी मीनाक्षी करवरिया के 13 फरवरी को होने वाले गौना (द्विरागमन) समारोह में शामिल हो सकें। अर्जी में पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला दिया गया था, जिस पर सरकारी वकील ने भी गौना की तिथि की पुष्टि की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि करवरिया 12 फरवरी शाम चार बजे के बाद रिहा होंगे और 14 फरवरी सुबह 11 बजे सीजेएम प्रयागराज के समक्ष सरेंडर करेंगे। कोर्ट ने शर्त रखी कि जमानत अवधि में वह शांति बनाए रखेंगे, किसी गैरकानूनी गतिविधि म...