पटना, मई 23 -- देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूर्व विधायक सोमप्रकाश सिंह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद पूर्व विधायक का पेंशन भी बंद हो गया है। सोमप्रकाश सिंह को पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। सर्वोच्च नायायालय के आदेश के बाद विधानसभा ने 15 वीं विधानसभा सदस्यों की सूची से भी उनका नाम हटा दिया है। न्यायालय ने 15 वीं विधानसभा में ओबरा से उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया है। वर्ष 2010 में सोम प्रकाश सिंह ओबरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सोम प्रकाश दारोगा पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। लेकिन, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। ऐसे में उनका निर्वाचन अवैध है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटख...